IPC की धारा 366B — विदेश से लड़की का आयात करना –
जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू-कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या एतद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 366B — Importation of girl from foreign country –
Whoever imports into India from any country outside India or from the State of Jammu and Kashmir any girl under the age of twenty-one years with intent that she may be, or knowing it to be likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person, shall be punishable with imprisonment which may extend to ten years and shall also be liable to fine.