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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 459 | सीआरपीसी की धारा 459 | Section 459 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 459 —  विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति —

यदि ऐसी संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है अथवा यदि उस मजिस्ट्रेट की, जिसे उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है, यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा अथवा ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है तो मजिस्ट्रेट किसी समय भी उसके विक्रय का निदेश दे सकता है और ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को धारा 457 और 458 के उपबंध यथासाध्य निकटतम रूप से लागू होगे।


Section 459 CrPC — Power to sell perishable property –

If the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the property is subject to speedy and natural decay, or if the Magistrate to whom its seizure is reported is of opinion that its sale would be for the benefit of the owner, or that the value of such property is less than five hundred rupees, the Magistrate may at any time direct it to be sold; and the provisions of sections 457 and 458 shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of such sale.

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