धारा 25 परिसीमा अधिनियम — सुखाचारों का चिरभोग द्वारा अर्जन-
(1) जहां कि किसी निर्माण के उपयोग के साथ-साथ उसमें या उसके लिए प्रकाश या वायु के प्रवेश और उपयोग का उपभोग सुखाचार के तौर पर और साधिकार, किसी विघ्न के बिना और बीस वर्ष तक शान्तिपूर्वक किया गया हो, तथा जहां कि किसी मार्ग का या जलसरणी का या किसी जल के उपयोग का अथवा किसी अन्य सुखाचार का चाहे (वह सकारात्मक हो या नकारात्मक) उपयोग ऐसे किसी व्यक्ति ने, जो सुखाचार के तौर पर और साधिकार उस पर हक रखने का दावा करता हो विघ्न के बिना और बीस वर्ष शान्तिपूर्वक तथा खुले तौर पर किया गया हो वहां प्रकाश या वायु के ऐसे प्रवेश और उपभोग का, या ऐसे मार्ग, जलसरणी, जल के उपयोग अथवा अन्य सुखाचार का अधिकार आत्यन्तिक और अजेय हो जाएगा ।
(2) बीस वर्ष की उक्त कालावधियों में से हर एक ऐसी कालावधि मानी जाएगी जिसका अन्त उस वाद के संस्थित किए जाने के अव्यवहित पूर्व के दो वर्ष के भीतर हुआ हो, जिसमें यह दावा जिससे ऐसी कालावधि संबंधित है, प्रतिवादित किया जाता है ।
(3) जहां कि वह सम्पत्ति, जिस पर किसी अधिकार का दावा उपधारा (1) के अधीन किया जाता है, सरकार की हो वहां वह उपधारा ऐसे पढ़ी जाएगी मानो बीस वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीस वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हों ।
स्पष्टीकरण- कोई भी बात इस धारा के अर्थ के अन्दर विघ्न नहीं है जबकि दावेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के कार्य द्वारा हुई बाधा के कारण उस कब्जे के उपभोग का वास्तविक विच्छेद नहीं हो जाता और जब तक कि, उस बाधा की तथा बाधा डालने वाले या बाधा डाला जाना प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की सूचना दावेदार को हो जाने के पश्चात् एक वर्ष तक वह बाधा सहन न कर ली गई हो या उसके प्रति उपमति न रही हो ।
Section 25 Limitation Act — Acquisition of easements by prescription–
(1) Where the access and use of light or air to and for any building have been peaceably enjoyed therewith as an easement, and as of right, without interruption, and for twenty years, and where any way or watercourse or the use of any water or any other easement (whether affirmative or negative) has been peaceably and openly enjoyed by any person claiming title thereto as an easement and as of right without interruption and for twenty years, the right to such access and use of light or air, way, watercourse, use of water, or other easement shall be absolute and indefeasible. धारा 25 परिसीमा अधिनियम
(2) Each of the said periods of twenty years shall be taken to be a period ending within two years next before the institution of the suit wherein the claim to which such period relates is contested. धारा 25 परिसीमा अधिनियम
(3) Where the property over which a right is claimed under sub-section (1) belongs to the Government that sub-section shall be read as if for the words “twenty years” the words “thirty years” were substituted. धारा 25 परिसीमा अधिनियम
Explanation.—Nothing is an interruption within the meaning of this section, unless where there is an actual discontinuance of the possession or enjoyment by reason of an obstruction by the act of some person other than the claimant, and unless such obstruction is submitted to or acquiesced in for one year after the claimant has notice thereof and of the person making or authorising the same to be made.