IPC की धारा 376E — पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड-
जो कोई, धारा 376 या धारा 376-क या (धारा 376-कख या धारा 376-घ या धारा 376-घक या धारा 376-घख) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धद्धोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा ।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 376E — Punishment for repeat offenders-
Whoever has been previously convicted of an offence punishable under section 376 or Section 376-A or Section 2[section 376AB or section 376D or section 376DA or section 376DB] and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, or with death.