IPC की धारा 385 — उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना –
जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 385 — Putting person in fear of injury in order to commit extortion –
Whoever, in order to the committing of extortion, puts any person in fear, or attempts to put any person in fear, of any injury, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.