IPC की धारा 402 — डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना –
जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 402 — Assembling for purpose of committing dacoity –
Whoever, at any time after the passing of this Act, shall be one of five or more persons assembled for the purpose of committing dacoity, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.