IPC की धारा 448 — गृह-अतिचार के लिए दण्ड –
जो कोई गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 448 — Punishment for house-trespass —
Whoever commits house-trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.