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IPC की धारा 148 | धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 148 In Hindi

IPC की धारा 148 — घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना –

जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है|

IPC की धारा 148 से संबंधित महत्वपूर्ण केस

IPC की धारा 148 FAQ

IPC Section 148 — Rioting, armed with deadly weapon –

Whoever is guilty of rioting, being armed with a deadly weapon or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

IPC की धारा 148 IPC 148 IN HINDI