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IPC की धारा 16 | धारा 16 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 16 In Hindi

IPC की धारा 16 — “भारत सरकार” [निरसित]

शब्द “भारत सरकार” भारत के गवर्नर-जनरल को परिषद में या उनकी परिषद से भारत के गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति के दौरान, परिषद में राष्ट्रपति या अकेले भारत के गवर्नर-जनरल को उन शक्तियों के संबंध में दर्शाता है जो कानूनी रूप से हो सकती हैं उनके द्वारा या उनके द्वारा क्रमशः प्रयोग किया जाता है।”

भारतीय विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

IPC की धारा 16 FAQ

  1. आईपीसी की धारा 16 में किसकी परिभाषा दी गयी हैं?

    आईपीसी की धारा 16 में “भारत सरकार” की परिभाषा दी गयी हैं I

  2. आईपीसी की धारा16 को कब निरसित किया गया है?

    भारतीय विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

  3. आईपीसी(IPC) की किस धारा में “भारत सरकार” की परिभाषा दी गयी हैं?

    आईपीसी की धारा 16 में “भारत सरकार” को परिभाषित किया गया है l


IPC Section 16 — “Government of India” —

Rep. by the A. 0. 1937.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

IPC की धारा 16