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IPC की धारा 160 | धारा 160 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 160 In Hindi

IPC की धारा 160 –दंगा करने के लिए दण्ड –

जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरणइस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है|

IPC Section 160 — Punishment for committing affray –

Whoever commits an affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to one hundred rupees, or with both.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

IPC की धारा 160 IPC 160 IN HINDI