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IPC की धारा 29 | धारा 29 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 29 In Hindi

IPC की धारा 29 — “दस्तावेज” –

“दस्तावेज” शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

स्पष्टीकरण 1 - यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं।

दृष्टांत

किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है।

बैंककार पर दिया गया चैक दस्तावेज है।

मुख्तारनामा दस्तावेज है।

मानचित्र या रेखांक, जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है।

जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अन्तर्विष्ठ हो, वह दस्तावेज है।
स्पष्टीकरण 2 - अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न भी किया गया हो।

दृष्टांत

क एक विनिमयपत्र की पीठ पर, जो उसके आदेश के अनुसार देय है, अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमयपत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर “धारक को भुगतान करो” शब्द या तत्प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों।

IPC की धारा 29 से संबंधित महत्वपूर्ण केस

पी. गोपालकृष्णनन उर्फ दिलीप बनाम स्टेट आफ केरला (एस. सी.), ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 1
चलित अभिलेखक ,पेन ड्राइव और स्मृति उपकरण (मेमोरी कार्ड्स) उपकरण दस्तावेज है।
धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री, ए0 आई0 आर0 1949 इला0 353
दस्तावेज को आईपीसी की धारा 29 के सिवाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 तथा साधारण उपखण्ड अधिनियम 1897 की धारा 3 (16) के अधीन परिभाषित किया गया है। इस धारा में दी गयी परिभाषा अन्य अधिनियमों में
दी गई परिभाषाओं से अधिक व्यापक है।

पी0 गोपालकृष्णनन उर्फ दिलीप बनाम स्टेट आफ केरला (एस० सी०), ए0 आई0 आर0 2020 एस० सी० 1
एक "दस्तावेज" सूचना जो लिखी गई है, पर निर्भर करता है और जिस पर लिखी गई है, पर नहीं ।
ए0 आई0 आर0 1925 बाम्बे 375
फारेस्ट रेंज ऑफिसर के निर्देश में वन के वृक्षों पर लगाया गया नम्बर इस धारा के प्रयोजनार्थ दस्तावेज माना जायेगा ।

IPC की धारा 29 FAQ

  1. “दस्तावेज” को आईपीसी (IPC) की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

    IPC की धारा 29

  2. IPC की धारा 29 में किसकी परिभाषा दी गयी हैं?

    “दस्तावेज”

  3. आईपीसी (IPC) “दस्तावेज” की क्या परिभाषा है?

    IPC की धारा 29 के अनुसार,“दस्तावेज” शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

  4. सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 के पारित होने से क्या दस्तावेज की परिभाषा में कोई अन्तर आया है?

    हॉ, अधिनियम के पारित के पश्चात, दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट अभिलेखों को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार अब डिजिटल डायरी वगैरह भी दस्तावेज़ की कोटि में आ जायेगी।

IPC Section 29 — “Document” —

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

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