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IPC की धारा 426 | धारा 426 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 426 In Hindi

IPC की धारा 426 — रिष्टि के लिए दण्ड —

 जो कोई रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसको हानि या नुकसान कारित किया गया है और कोई भी  मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है|

IPC Section 426 — punishment for mischief —

Whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

IPC की धारा 426