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IPC की धारा 43 | धारा 43 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 43 In Hindi

IPC की धारा 43 — “अवैध”, “करने के लिए वैध रूप से आबद्ध” –

“अवैध” शब्द उस हर बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो; और कोई व्यक्ति उस बात को “करने के लिए वैध रूप से आबद्ध” कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है।


धारा 43 आईपीसी के प्रमुख अवयव क्या हैं?
1. “अवैध” शब्द उस हर बात को लागू है,-
a. जो अपराध हो, या
b. जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या
c. जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो
2. और कोई व्यक्ति उस बात को “करने के लिए वैध रूप से आबद्ध”
3. कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है।

IPC की धारा 43 से संबंधित महत्वपूर्ण केस –

फजलुर्रहमान, (1929) 9 पटना 725.
अवैध (illegal) तथा विधिविरुद्ध (unlawful) शब्दों के एक ही अर्थ हैं।
क्रि० लॉ ज0 513
मानहानि कारक कथनों का प्रकाशन सिविल अधिकारों को उत्पन्न करने वाला माना जायेगा ।
ओम प्रकाश तिलक चन्द्र, (1959) क्रि० लॉ ज० 368.
यदि किसी व्यक्ति को खाद्य, वस्त्र, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने का कानूनी कर्तव्य होता है, तो उसको उन्हें न देना अवैध होता है। हालांकि, उसको पुण्य कर्मों को पूरा करने से इनकार करना अवैध नहीं होता, जब तक कि वह कानूनी कर्तव्य न हो।
अप्पैया, (1891) 14 मद्रास 484.
जब अभियुक्त ने अपने प्रवर (Superior) अधिकारियों के सामने अपनी जमीन के संबंध में झूठा 'शून्य विवरण' (nil return) प्रस्तुत किया और राजस्व संबंधित जांच में भी वह झूठे बयान दिए, तो एक निर्णय लिया गया कि कोई अपराध नहीं हुआ है, क्योंकि अभियुक्त की कार्यवाही अवैध नहीं थी।
गनपत, (1934) 36 बम्बई एल० आर० 373.
'अवैध' शब्द का वास्तविक अर्थ विस्तृत होता है। यह शब्द अपकृत्य (Tort) और संविदा भंग जैसी चीजों को सम्मिलित करता है, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार बना सकती हैं और जिनके लिए संविदा अधिनियम की धारा 73 में क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है या जो विशेष प्रकार से प्रवर्तित की जा सकती हैं।

IPC की धारा 43 FAQ

  1. कोई व्यक्ति किसी बात को “करने के लिए वैध रूप से आबद्ध” कब कहा जाता है ?

    कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है, जिसका लोप ,करना उसके लिए अवैध हो। (धारा 43 )

  2. IPC की धारा 43 क्या है?

    कोई व्यक्ति उस बात को “करने के लिए वैध रूप से आबद्ध” कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है।

  3. “अवैध”शब्द का क्या अर्थ है?

    “अवैध” शब्द उस हर बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो

  4. अवैध शब्द को IPC की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

    IPC की धारा 43 में

IPC Section 43 — “Illegal”, “Legally bound to do” —

The word “illegal” is applicable to everything which is an offence or which is prohibited by law, or which furnishes ground for a civil action; and a person is said to be “legally bound to do” whatever it is illegal in him to omit.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

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