IPC की धारा 449 — मृत्यु से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार –
जो कोई मृत्यु से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 449 — House-trespass in order to commit offence punishable with death –
Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with death, shall be punished with imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.