IPC की धारा 450 — आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार –
जो कोई आजीवन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 450 — House-trespass in order to commit offence punishable with imprisonment for life –
Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with imprisonment for life, shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.