IPC की धारा 459 — प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो –
जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 459 — Grievous hurt caused whilst committing lurking house trespass or housebreaking —
Whoever, whilst committing lurking house-trespass or house-breaking, causes grievous hurt to any person or attempts to cause death or grievous hurt to any person, shall be punished with ‘[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.