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IPC की धारा 46 | धारा 46 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 46 In Hindi

IPC की धारा 46 — “मृत्यु” –

जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, “मृत्यु” शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है।


IPC की धारा 46 FAQ

  1. आईपीसी (IPC) की धारा 46 (Dhara 46) में स्पष्टीकृत मृत्यु शब्द किसका द्योतक है?

    जब तक संदर्भ से प्रतिकूल न प्रतीत हो ‘मृत्यु‘ शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। 

  2. आईपीसी की धारा 46 क्या है?

    जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, “मृत्यु” शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है।

  3. आईपीसी की किस धारा में मृत्यु शब्द की परिभाषा दी गई है?

    IPC की धारा 46 में

  4. धारा 46 किससे संबन्धित है?

    मृत्यु से

IPC Section 46 — “Death” –

The word “death” denotes the death of a human being, unless the contrary appears from the context.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

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