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IPC की धारा 481 | धारा 481 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 481 In Hindi

IPC की धारा 481 — मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना –

जो कोई किसी जंगम संपत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिसमें जंगम संपत्ति या माल रखा है, ऐसी रीति से चिह्नित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिस पर कोई चिन्ह है, ऐसी रीति से उपयोग में लाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उसे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिह्नित संपत्ति या माल, या इस प्रकार चिह्नित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई संपत्ति या माल, ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है, यह कहा जाता है।


IPC Section 481 — Using a false property mark –

Whoever marks any movable property or goods or any case, package or other receptacle containing movable property or goods, or uses any case, package or other receptacle having any mark thereon, in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so marked, or any property or goods contained in any such receptacle so marked, belong to a person to whom they do not belong, is said to use a false property mark.

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