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IPC की धारा 500 | धारा 500 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 500 In Hindi

IPC की धारा 500 — मानहानि के लिए दण्ड —

जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण — राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानि जो उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो, तो यह असंज्ञेय, जमानतीय, न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसकी मानहानि की गई है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
किसी अन्य मामले में मानहानि, असंज्ञेय, जमानतीय, उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसकी मानहानि की गई है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।  

IPC Section 500 — Punishment for defamation –

Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 

IPC की धारा 500