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IPC की धारा 58 | धारा 58 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 58 In Hindi

IPC की धारा 58 — निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं –

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1955 (1955 का 26) की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1 जनवरी, 1956 से) निरसित.

FAQ

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 58 किससे संबधित हैं?

निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं l

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 58 को कब निरसित किया गया है?

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1955 (1955 का 26) की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1 जनवरी, 1956 से) निरसित.


IPC Section 58 — Offenders sentenced to transportation how dealt with until transported –

Rep. by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1955 (26 of 1955), sec. 117 and Sch. (w.e.f. 1-1-1956).

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