IPC की धारा 122 — भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना –
जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोलाबारूद संग्रह करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC की धारा 122 से संबंधित महत्वपूर्ण केस –
IPC की धारा 122 FAQ
IPC Section 122 — Collecting arms, etc., with intention of waging war against the Government of India –
Whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the Government of India, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.
भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –
भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र
भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल
भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]