IPC की धारा 356 — किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग –
जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संम्पत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा, जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो, या लिए आ रहा हो, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 356 — Assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person –
Whoever assaults or uses criminal force to any person, in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.