Bare Acts

IPC की धारा 362 | धारा 362 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 362 In Hindi

IPC की धारा 362 — अपहरण –

जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।


IPC Section 362 —  Abduction –

Whoever by force compels, or by any deceitful means induces, any person to go from any place, is said to abduct that person.