IPC की धारा 364 — हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण –
जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
दृष्टांत –
(क) क इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर य की बलि चढ़ाई जाए भारत में से य का व्यपहरण करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
(ख) ख को उसके गृह से क इसलिए बलपूर्वक या बहकाकर ले जाता है कि ख की हत्या की जाए। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
अपराध का वर्गीकरण—इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है | |
IPC Section 364 — Kidnapping or abducting in order to murder –
Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered, shall be punished with 2[imprisonment for life] or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Illustrations –
(a) A kidnaps Z from India, intending or knowing it to be likely that Z may be sacrificed to an idol. A has committed the offence defined in this section.
(b) A forcibly carries or entices B away from his home in order that B may be murdered. A has committed the offence defined in this section.