IPC की धारा 364A — मुक्ति-धन आदि के लिए व्यपहरण –
जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कारित करने या उपहति करने के लिए धमकी देगा या अपने इस आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उपहति की जा सकती है या कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से प्रविरत रहने के लिए या मुक्ति धन देने के लिए सरकार या किसी विदेशी राज्य या अन्तरराष्ट्रीय अन्तर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को विवश करने के लिए ऐसे व्यक्ति को उपहति करेगा या मृत्यु कारित करेगा, वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 364A — Kidnapping for ransom, etc. –
Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction, and threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt, or causes hurt or death to such person in order to compel the Government or any foreign State or international inter-governmental organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom, shall be punishable with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.