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IPC की धारा 376DA | धारा 376DA भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 376DA In Hindi

IPC की धारा 376DA — सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड–

जहाँ व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है और वह आजीवन कारावास से, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा :


परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :


परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है|

IPC Section 376DA — Punishment for gang rape on woman under sixteen years of age —

Where a woman under sixteen years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and with fine:2

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

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