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IPC की धारा 379 | धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 379 In Hindi

IPC की धारा 379 — चोरी के लिए दण्ड –

जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, और कोई भी  मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| द. प्र. सं. (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्र. 5 सन् 2009) की धारा 23(i) द्वारा दिनांक 31-12-2009 से इस धारा के अधीन अपराध को चुराई गई संपत्ति के स्वामी द्वारा शमनीय बनाया गया है । उक्त संशोधन के पूर्व यह न्यायालय की अनुमति से चुराई गई संपत्ति के स्वामी द्वारा शमनीय था ।
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IPC Section 379 — Punishment for theft –

Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

IPC की धारा 379