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IPC की धारा 393 | धारा 393 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 393 In Hindi

IPC की धारा 393 — लूट करने का प्रयत्न –

जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश – धारा 393 के अधीन अपराध “सत्र न्यायालय” द्वारा विचारणीय है।

[देखे म.प्र. अधिनियम क्रमांक 2 सन्‌ 2008 की धारा 4. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-2-2008 पृष्ठ 157-158 पर प्रकाशित ।]

अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है|

IPC Section 393 — Attempt to commit robbery –

Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

STATE AMENDMENT

Madhya Pradesh — Offence under section 393 is triable by “Court of Session”.

[Vide Madhya Pradesh Act 2 of 2008, section 4. Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 22-2-2008 page 158-158(1).]

राज्य संशोधन

IPC की धारा 393