IPC की धारा 398 — घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न –
यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 398 — Attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon –
If, at the time of attempting to commit robbery or dacoity, the offender is armed with any deadly weapon, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than seven years.