IPC की धारा 400 — डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड –
जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा, जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 400 — Punishment for belonging to gang of dacoits –
Whoever, at any time after the passing of this Act, shall belong to a gang of persons associated for the purpose of habitually committing dacoity, shall be punished with ‘imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.