IPC की धारा 426 — रिष्टि के लिए दण्ड —
जो कोई रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
| अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसको हानि या नुकसान कारित किया गया है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 426 — punishment for mischief —
Whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.
IPC की धारा 426


