IPC की धारा 439 — चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा कर देने के लिए दण्ड —
जो कोई किसी जलयान को यह आशय रखते हुए कि वह उसमें अन्तर्विष्ट किसी संपत्ति की चोरी करे या बेईमानी से ऐसी किसी संपत्ति का दुर्विनियोग करे, या इस आशय से कि ऐसी चोरी या संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाए, साशय भूमि पर चढ़ा देगा या किनारे से लगा देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 439 — Punishment for intentionally running vessel aground or ashore with intent to commit theft, etc. –
Whoever intentionally runs any vessel aground or ashore, intending to commit theft of any property contained therein or to dishonestly misappropriate any such property, or with intent that such theft or misappropriation of property may be committed, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.