IPC की धारा 447 — आपराधिक अतिचार के लिये दण्ड —
जो कोई आपराधिक अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 447 — Punishment for criminal trespass –
Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, with fine or which may extend to five hundred rupees, or with both.