IPC की धारा 456 — रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन के लिए दण्ड –
जो कोई रात्रौ प्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्रौ गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 456 — Punishment for lurking house-trespass or house-breaking by night –
Whoever commits lurking house-trespass by night, or house-breaking by night, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.