IPC की धारा 470 — कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख –
वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जो पूर्णत: या भागत: कूटरचना द्वारा रची गई है, कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाती है।
IPC Section 470 — Forged document or electronic record –
A false document or electronic record made wholly or in part by forgery is designated “a forged document or electronic record”.