IPC की धारा 480 — मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना –
व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 135 और अनुसूची द्वारा (25 नवंबर, 1959 से) निरसित.
IPC Section 480 — Using a false trademark –
Rep. by the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958), sec. 135 and Sch. (w.e.f 25-11-1959).