IPC की धारा 488 — किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दण्ड –
जो कोई अंतिम पूर्वगामी धारा द्वारा प्रतिषिद्ध किसी प्रकार से किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग करेगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने उस धारा के विरुद्ध अपराध किया हो।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 488 — Punishment for making use of any such false mark –
Whoever makes use of any such false mark in any manner prohibited by the last foregoing section shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished as if he had committed an offence against that section.