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IPC की धारा 502 | धारा 502 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 502 In Hindi

IPC की धारा 502 — मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना —

जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को, जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है, यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण–लोक सेवक के मामले में इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है और अन्य किसी मामले में अशमनीय एवं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है|

IPC Section 502 — Sale of printed or engraved substance containing defamatory matter –

Whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter, knowing that it contains such matter, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 

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