IPC की धारा 504 — लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान —
जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा |
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अपमानित व्यक्ति द्वारा शमनीय और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 504 — Intentional insult with intent to provoke breach of the peace –
Whoever intentionally insults, and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace, or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.