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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 263 | सीआरपीसी की धारा 263 | Section 263 CrPC in hindi

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 263 — संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख —

संक्षेपतः विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियाँ प्रविष्ट करेगा, अर्थात् :-

(क) मामले का क्रम संख्यांक; 

(ख) अपराध किए जाने की तारीख;

(ग) रिपोर्ट या परिवाद की तारीख;

(घ) परिवादी का (यदि कोई हो) नाम;

(ङ) अभियुक्त का नाम, उसके माता-पिता का नाम और उसका निवास;

(च) वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध जो साबित हुआ है (यदि कोई हो), और धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ii), खण्ड (iii) या खण्ड (iv) के अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया है;

(छ) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो);

(ज) निष्कर्ष 

(झ) दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश;

(ञ) कार्यवाही समाप्त होने की तारीख


Section 263 CrPC in hindi — Record in summary trials –

In every case tried summarily, the Magistrate shall enter, in such form as the State Government may direct, the following particulars, namely :

(a) the serial number of the case;

(b) the date of the commission of the offence;

(c) the date of the report or complaint;

(d) the name of the complainant (if any);

(e) the name, parentage and residence of the accused;

(f) the offence complained of and the offence (if any) proved, and in cases coming under clause (ii), clause (iii) or clause (iv) of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed;

(g) the plea of the accused and his examination (if any);

(h) the finding; 

(i) the sentence or other final order;

(j) the date on which proceedings terminated.

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