Bare Acts

धारा 1 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम | 1 Sexual Harassment of Women at Workplace Act in hindi

धारा 1 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 है। 

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। 

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।


1 Sexual Harassment of Women at Workplace Act – short title, extent and commencement

1) This Act may be called the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date1 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.


1. 9th December, 2013, vide notification No. S.O. 3606(E), dated 9th December, 2013, see Gazette of India, Extraordinary, Part II, sec. 3(ii).

धारा 1 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम