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धारा 1 सूचना का अधिकार अधिनियम | Section 1 Right to Information Act in hindi | Section 1 RTI Act in hindi

धारा 1 सूचना का अधिकार अधिनियमसंक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधाराएँ (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरन्त प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।


Section 1 Right to Information Act- Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called the Right to Information Act, 2005.

(2) It extends to the whole of India 1***.

(3) The provisions of sub-section (1) of section 4, sub-sections (1) and (2) of section 5, sections 12, 13, 15,16, 24, 27 and 28 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Act shall come into force on the one hundred and twentieth day of its enactment.


1. The words “except the State of Jammu and Kashmir” omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10-2019).

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