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धारा 10 एससी एसटी एक्ट | Section 10 SC ST Act in Hindi

धारा 10 एससी एसटी एक्ट –ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है – 

(1) जहां विशेष न्यायालय का, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (vii) के उपबन्धों के अधीन पहचान किये गये किसी क्षेत्र में यथानिर्दिष्ट ‘अनुसूचित क्षेत्रों’ या ‘जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेंगा वहां वह, लिखित आदेश द्वारा ;

ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निदेश दिया गया था, वापस न लौटे।

(2) विशेष न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ, उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है।

(3) विशेष न्यायालय, उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहृत या उपांतरित कर सकेगा।


Section 10 SC ST Act – Removal of person likely to commit offence–

(1) Where the Special Court is satisfied, upon a complaint or a police report that a person is likely to commit an offence under Chapter II of this Act in any area included in ‘Scheduled Areas’ or ‘tribal areas’, as referred to in article 244 of the Constitution, or any area identified under the provisions of clause (vii) of sub-section (2) of section 21],

it may, by order in writing, direct such person to remove himself beyond the limits of such area, by such route and within such time as may be specified in the order, and not to return to that area from which he was directed to remove himself for such period, not exceeding three years, as may be specified in the order. 

(2) The Special Court shall, along with the order under sub-section (1), communicate to the person directed under that sub-section the grounds on which such order has been made. (धारा 10 एससी एसटी एक्ट)

(3) The Special Court may revoke or modify the order made under sub-section (1), for the reasons to be recorded in writing, on the representation made by the person against whom such order has been made or by any other person on his behalf within thirty days from the date of the order. 

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