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धारा 10 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979

धारा 10 मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 — अपराधों का विचारण, आदि.

(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन के समस्त अपराधों के निवारण, अन्वेषण, जांच तथा विचारण को लागू होंगे