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धारा 10 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 10 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — कतिपय मामलों में पारित आदेश की अन्तिमता —

धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन पारित किया गया कोई आदेश किसी न्यायालय में निम्नलिखित आधारों पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं,-

(एक) यह कि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 8 की उपधारा (1) में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था; या

(दो) यह कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वह आदेश आधारित कर सकता था; या

(तीन) यह कि जिला मजिस्ट्रेट की यह राय नहीं थी कि साक्षीगण उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके कि सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन आदेश पारित किया गया था, खुलेआम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद नहीं थे।

धारा 10 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990