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धारा 10 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम | 10 Sexual Harassment of Women at Workplace Act in hindi

धारा 10 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम – सुलह–

(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरम्भ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले का समाधान करने के उपाय कर सकेगी:

     परन्तु यह कि सुलह के आधार पर कोई मौद्रिक समाधान नहीं किया जाएगा। 

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो गया है, वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समाधान को अभिलिखित करेगी और उसे नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए भेजेगा, जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए। 

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित किए गए समाधान की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी। 

(4) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहाँ, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जाँच संचालित नहीं की जाएगी।


10 Sexual Harassment of Women at Workplace Act – Conciliation

(1) The Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee, may, before initiating an inquiry under section 11 and at the request of the aggrieved woman take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation:

Provided that no monetary settlement shall be made as a basis of conciliation.

(2) Where settlement has been arrived at under sub-section (1), the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall record the settlement so arrived and forward the same to the employer or the District Officer to take action as specified in the recommendation.

(3) The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide the copies of the settlement as recorded under sub-section (2) to the aggrieved woman and the respondent.

(4) Where a settlement is arrived at under sub-section (1), no further inquiry shall be conducted by the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be.

धारा 10 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम