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धारा 11 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 11 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने पर तथा हटाये जाने के पश्चात् उसके द्वारा उसमें प्रवेश करने पर प्रक्रिया

यदि कोई व्यक्ति, जिसे किसी जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा उसके समपीस्थ किसी जिले या जिलों या उसके/उनके किसी भाग से हट जाने का निदेश धारा 4, 5 या 6 के अधीन जारी किया जा चुका हो,–

(एक) निदेशित किये गये अनुसार नहीं हट जाता है; या

(दो) इस प्रकार हट जाने पर, धारा 12 में यथा उपबन्धित लिखित अनुज्ञा के सिवाय, यथास्थिति जिले या उसके भाग या उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके / उनके किसी भाग में, आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रवेश करता है,

तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में उसे ऐसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जिसे जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट करे, हटवा सकेगा ।

धारा 11 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990