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धारा 12 एनडीपीएस एक्ट | धारा 12 नारकोटिक्स एक्ट | 12 NDPS Act in Hindi

धारा 12 एनडीपीएस एक्ट — स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के बाह्य व्यवहार पर निर्बंधन

कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के पूर्व प्राधिकार से ही और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह सरकार इस निमित्त अधिरोपित करे ऐसे किसी व्यापार में लगेगा या उसका नियन्त्रण करेगा जिसके द्वारा कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ भारत से बाहर अभिप्राप्त किया जाता है और भारत से बाहर किसी व्यक्ति को प्रदाय किया जाता है अन्यथा नहीं ।


12 NDPS Act in Hindi — Restrictions over external dealings in narcotic drugs and psychotropic substances —

No person shall engage in or control any trade whereby a narcotic drug or psychotropic substance is obtained outside India and supplied to any person outside India save with the previous authorisation of the Central Government and subject to such conditions as may be imposed by that Government in this behalf.

धारा 12 एनडीपीएस एक्ट 12 NDPS Act in Hindi