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धारा 12 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990

धारा 12 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — उस जिले आदि में जिससे हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निदेश दिया गया था, प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा. —

(1) राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को, जिसके सम्बन्ध में धारा 4, 5 या 6 के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, उस जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिले या जिलों या उसके /उनके भाग में, जहाँ से कि हट जाने के लिए उसे निदेश दिया गया था ऐसी अस्थायी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रवेश करने या लौटने के लिए लिखित अनुज्ञा दे सकेगा जैसी की ऐसी अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट की जायें।

(2) पूर्वोक्त अनुज्ञा किसी भी समय यथास्थिति राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को यथास्थिति उस जिले या उसके ऐसे भाग या ऐसे क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिले या जिलों या उसके / उनके भाग में, जिससे हट जाने के लिए उसे निदेश दिया गया था, प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा देते समय उक्त अनुज्ञा देने वाला प्राधिकारी उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस पर अधिरोपित की गई शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रतिभू सहित या रहित बंध-पत्र निष्पादित करे।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा के अनसुरण में यथास्थिति उस जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिले या जिलों या उसके / उनके भाग में; जहाँ से हट जाने के लिये उसे निदेश दिया गया था, प्रवेश करता है या लौटता है, उक्त अनुज्ञा में अधिरोपित की गई शर्तों का अनुपालन करेगा, और उस अस्थायी कालावधि की, जिसके लिए कि प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा उसे दी गई थी, समाप्ति पर या ऐसी अनुज्ञा का पूर्वतर प्रतिसंहरण हो जाने पर यथास्थिति ऐसे जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिला या जिलों या उसके / उनके भाग के बाहर चला जायेगा, और धारा 4, 5 या 6 के अधीन दिये गये मूल आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि की अपर्यवेसित अवशिष्ट अवधि में, नवीन अनुज्ञा के बिना, उसमें प्रवेश नहीं करेगा या वहाँ नहीं लौटेगा ।

(5) यदि ऐसा व्यक्ति अधिरोपित की गई शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन नहीं करता है या तद्नुसार हटता नहीं है या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् उस जिले या उसके किसी भाग या ऐसे क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिले या जिलों या उसके / उनके भाग में, नवीन अनुज्ञा के बिना, प्रवेश करता है या लौटता है, तो किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में उसे ऐसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जिसे कि जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट करे, हटवा सकेगा ।

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