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धारा 12 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम

धारा 12 मध्यप्रदेश विशेष न्यायलय अधिनियम — अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना —

विशेष न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अभिलिखित अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से अभिलिखित तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा ।


Presiding Judge may act on evidence recorded by his predecessor. —

A Judge of a Special Court may act on the evidence recorded by his predecessor or predecessors or partly recorded by his predecessor or predecessors and partly recorded by himself.